इमरान खान और उनकी पत्नी को लगा बड़ा झटका, तोशाखाना मामले में मिली 14 साल की सजा

स्वामी,मुद्रक एवं प्रमुख संपादक

शिव कुमार यादव

वरिष्ठ पत्रकार एवं समाजसेवी

संपादक

भावना शर्मा

पत्रकार एवं समाजसेवी

प्रबन्धक

Birendra Kumar

बिरेन्द्र कुमार

सामाजिक कार्यकर्ता एवं आईटी प्रबंधक

Categories

September 2024
M T W T F S S
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
September 8, 2024

हर ख़बर पर हमारी पकड़

इमरान खान और उनकी पत्नी को लगा बड़ा झटका, तोशाखाना मामले में मिली 14 साल की सजा

मानसी शर्मा / –  अभी तक पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ही कई मामलों में जेल की सजा भुगत रहे थे। वहीं अब पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी भी मुश्किलों में फंस गई हैं। दरअसल, इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी को 14 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। ये सजा तोशाखाना मामले में सुनाई गई है। पाकिस्तान के स्थानीय समाचार चैनल “जियो न्यूज” ने इस खबर की पुष्टि की है। यही नहीं अदालत ने इमरान खान और उनकी पत्नी को 10 साल तक किसी भी सार्वजनिक पद पर बहाल होने से रोक दिया है। अदालत ने दोनो पर 78.7 करोड़ रुपए का सामूहिक जुर्माना भी लगाया है। बता दें, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पत्नी के पूर्व पति खावर फरीद मनेका ने 25नवंबर 2023को दोनों के खिलाफ व्यभिचार और धोखाधड़ी से शादी करने का आरोप लगाया था।

‘कड़ी सजा दी जाए’

71साल के इमरान खान और 49वर्षीय बुशरा बीबी के खिलाफ पाकिस्तान पीनल कोड के मुताबिक विभिन्न धाराओं में इस्लामाबाद पूर्व के वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश कुदरतुल्ला की अदालत में मामला चल रहा था जहां सजा सुनाई गई है। अपनी शिकायत में मनेका ने अदालत से अपील की थी कि इमरान खान और बुशरा को न्याय के हित में कानून के अनुसार कड़ी सजा दी जाए। मनेका ने कहा कि पीटीआई प्रमुख इमरान खान अक्सर स्पिरिचुअल हीलिंग की आड़ में उनकी अनुपस्थिति में घंटों उनके घर आते थे, जो न केवल अवांछनीय बल्कि अनैतिक था।  

एक दिन पहले दूसरे मामले में मिली सजा

वहीं एक दिन पहले इमरान को साइफर केस में 10 साल की सजा सुनाई गई। पाकिस्तानी अखबार ‘डॉन’ की रिपोर्ट के अनुसार, इमरान खान के अलावा पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरेशी को भी इस केस में इतने ही साल की सजा सुनाई गई है। ऑफीशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत गठित स्पेशल कोर्ट ने दोनों नेताओं के खिलाफ यह फैसला दिया है। वहीं पीटीआई ने कहा कि वह इस फैसले को चुनौती देगी। खान के वकील नईम पंजुथा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, “हम इस गैरकानूनी फैसले को स्वीकार नहीं करते हैं।”

About Post Author

Subscribe to get news in your inbox