आय से अधिक संपत्ति के मामले में ओमप्रकाश चौटाला दोषी करार, 26 मई को सुनाई जायेगी सजा

स्वामी,मुद्रक एवं प्रमुख संपादक

शिव कुमार यादव

वरिष्ठ पत्रकार एवं समाजसेवी

संपादक

भावना शर्मा

पत्रकार एवं समाजसेवी

प्रबन्धक

Birendra Kumar

बिरेन्द्र कुमार

सामाजिक कार्यकर्ता एवं आईटी प्रबंधक

Categories

April 2026
M T W T F S S
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
April 7, 2026

हर ख़बर पर हमारी पकड़

आय से अधिक संपत्ति के मामले में ओमप्रकाश चौटाला दोषी करार, 26 मई को सुनाई जायेगी सजा

-पिछले साल ही जेल से छुटे है हरियाणा के पूर्व सीएम एवं इनेलो के सुप्रीमो ओमप्रकाश चौटाला

नजफगढ़ मैट्रो न्यूज/नई दिल्ली/शिव कुमार यादव/- हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री एवं इंडियन नेशनल लोक दल (इनेलो) के सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आय से अधिक संपत्ति मामले में शनिवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने चौटाला को दोषी करार दिया है। अदालत में 26 मई को सजा पर बहस होनी है।
              जानकारी के अनुसार, सीबीआई ने साल 2010 को पूर्व सीएम ओमप्रकाश चौटाला के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। चार्जशीट में बताया गया था कि चौटाला ने 1993 से 2006 के बीच कथित रूप से उनकी वैध आय से काफी अधिक संपत्ति जुटाई है। हालांकि, चौटाला परिवार इन आरोपों को हमेशा से ही राजनीति से प्रेरित बताता रहा है। चौटाला जेबीटी भर्ती घोटाले में पिछले साल जुलाई में ही तिहाड़ जेल से रिहा हुए थे। अब उन्हें एक बार फिर जेल जाना पड़ सकता है। कोर्ट के फैसले के बाद उनके समर्थकों में मायूसी छा गई है।
               बता दें कि, इससे पहले ओम प्रकाश चौटाला, उनके बेटे अजय चौटाला और कई अन्य लोगों को साल 2000 में तीन हजार से ज्यादा जूनियर बेसिक शिक्षकों की गैर कानूनी तरीके से भर्ती करने के मामले में सजा सुनाई गई थी। इस मामले में पूर्व सीएम को 10 साल की जेल की सजा हुई थी। शिक्षक घोटाला मामले में अपनी सजा पूरी करने के बाद चौटाला पिछले साल ही दिल्ली की तिहाड़ जेल से रिहा हुए थे। ताऊ देवीलाल की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रहे चौटाला हरियाणा की राजनीति में कद्दावर नेता माने जाते हैं।

About Post Author

Subscribe to get news in your inbox