नजफगढ़ मैट्रो न्यूज/द्वारका/नई दिल्ली/शिव कुमार यादव/भावना शर्मा/- जीएसटी कर में चोरी रोकने के लिए केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने बड़ा कदम उठाते हुए जीएसटी रिफंड पाने के लिए आधार कार्ड के सत्यापन को अनिवार्य कर दिया है।
सीबीआईसी बोर्ड ने जीएसटी नियमों में बदलाव को लेकर सूचना देते हुए बताया कि सरकार ने जीएसटी रिफंड का दावा करने के लिए करदाताओं के आधार कार्ड सत्यापन को अनिवार्य कर दिया है। जिसको लेकर सरकार ने जीएसटी नियमों में कुछ बदलाव किये है। इन बदलावों के तहत कर चोरी रोकने के विभिन्न उपाय किए गए हैं। इसमें जीएसटी रिफंड के नियम भी शामिल हैं, जैसे जीएसटी रिफंड केवल उसी खाते में दिया जाएगा जो उसी पैन नंबर से जुड़ा हो जिस पर जीएसटी पंजीयन है।
सरकार की तरफ से जारी अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि एक जनवरी, 2022 से जिन व्यवसायों ने समरी रिटर्न दाखिल करने और मासिक जीएसटी भुगतान करने में चूक की है, वो अगले महीने की जीएसटीआर-1 सेल्स रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएंगे। यह अधिसूचना 17 सितंबर को लखनऊ में जीएसटी परिषद की बैठक में लिए गए फैसलों के अनुसार जारी की गई है।
-सीबीआईसी ने जीएसटी नियमों में बदलाव की दी सूचना
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