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    June 7, 2025

    हर ख़बर पर हमारी पकड़

    ED पर सुनीता केजरीवाल ने लगाए गंभीर आरोप

    -तानाशाही कि सारी हदें कर दी पार -अरविंद केजरीवाल के साथ अब आतंकवादी जैसा किया जा रहा है व्यवहार

    नई दिल्ली/अनिशा चौहान/ – दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के साथ अब आतंकवादी जैसा व्यवहार किया जा रहा है। सुनीता केजरीवाल ने आज केंद्र की भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि कल ही मुख्यमंत्री को बेल मिली थी। कोर्ट का बेल ऑर्डर अपलोड होने से पहले ईडी दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गई। वो अब ऐसे व्यवहार कर रहे हैं जैसे केजरीवाल आतंकवादी हों। सुनीता केजरीवाल ने कहा कि यहां तानाशाही चल रही है। आशा करते हैं हाईकोर्ट न्याय करेगा।

    ईडी द्वारा दिल्ली के सीएम को मिली बेल को ईडी द्वारा हाईकोर्ट में चुनौती देने के बाद केजरीवाल की पत्नी ने कहा कि तानाशाही ने सारी हदें पार कर दी हैं। अभी हाईकोर्ट से फैसला आना बाकी है। हमें उम्मीद है कि हाईकोर्ट न्याय करेगा। बता दें कि, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में तिहाड़ जेल में बंद हैं।

    दिल्ली में जारी जल संकट के समाधान के लिए आज से अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठी दिल्ली की मंत्री आतिशी के साथ पहुंची दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने कहा कि हरियाणा सरकार से अपील करने के लिए दिल्ली की मंत्री आतिशी अनिश्चितकालीन समय के लिए ‘सत्याग्रह’ करने जा रही हैं। वे कुछ नहीं खाएंगी और सिर्फ पानी पीएंगी। वे दिल्ली की प्यासी जनता के लिए ऐसा कर रही हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वे टीवी पर दिल्ली की जनता की पीड़ा देखकर दुखी हैं। उन्हें उम्मीद है कि आतिशी की तपस्या सफल होगी और जनता को कुछ राहत मिलेगी।

    निचली अदालत से केजरीवाल को कल मिली थी जमानत

    बता दें कि, दिल्ली की निचली अदालत ने गुरुवार को अरविंद केजरीवाल को नियमित जमानत दे दी थी ईडी ने केजरीवाल को कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। जमानत मिलने के बाद तिहाड़ जेल से शुक्रवार को उनकी रिहाई होती उससे पहले ही ईडी निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गई। हाईकोर्ट ने इस मामले पर तत्काल सुनवाई के लिए सहमति जताते हुए सुनवाई पूरी होने तक निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दी है।

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