मानसी शर्मा/-दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी पर एक और संकट आ गया है। इस बार मामला फोन कॉल से जुड़ा हुआ है। अब दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से मामले की जांच करने को कहा है। साथ ही जांच की रिपोर्ट आने के बाद अगर स्पैम कॉल का मामला सामने आता है, तो आम आदमी पार्टी पर कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की पीठ ने समक्ष एक याचिका दाखिल होने के बाद मामले की सुनवाई की गई।
वहीं, चुनाव आयोग के वकील सिद्धांत कुमार ने अदालत को बताया कि जांच रिपोर्ट मिलने के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। हाईकोर्ट में दाखिल की गई थी याचिका हाईकोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग का काम है कि वह चुनाव के संचालन को प्रभावित करने की क्षमता वाले संदेशों के खिलाफ कठोर कदम उठाए। इसके साथ ही अदालत ने कहा कि हम निर्देश देते हैं कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी की जांच रिपोर्ट के आधार पर चुनाव आयोग उचित कार्रवाई करें।
अदालत ने आगे कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि कोई भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार चुनाव के दौरान किसी दुर्भावनापूर्ण सामाग्री का इस्तेमाल न करें। किसने दाखिल की थी याचिका? ध्रोन दीवान नामक एक वकील ने AAP के खिलाफ कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिका में कहा गया है कि स्पैम कॉल के जरिए दुर्भावनापूर्ण बात का प्रसार करने के कारण निष्पक्ष चुनाव प्रभावित हो रहा है। याचिका में दलीलें दी गई है कि यह संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत संरक्षित समानता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन का है। पक्षपात करके नागरिक के अधिकारों को नुकसान पहुंचाना कानून का उल्लंघन है।


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