नई दिल्ली/अनीशा चौहान/- दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने मंगलवार को 111 अतिरिक्त दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को 24 घंटे खुले रहने की मंजूरी दी है। इस कदम का उद्देश्य दिल्ली की आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना और रोजगार के नए अवसरों का सृजन करना है। मुख्यमंत्री के समक्ष श्रम विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में कहा गया था कि चौबीसों घंटे खुलने वाली दुकानों से व्यापार में वृद्धि होगी और उपभोक्ताओं को सुविधाजनक समय पर आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध होंगी।
दिल्ली सरकार ने जिन दुकानों को 24 घंटे संचालन की अनुमति दी है, उनके लिए दिल्ली शॉप एस्टेब्लिशमेंट्स एक्ट 1954 की धारा 14, 15 और 16 के प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य किया गया है। नियमों के तहत, गर्मियों में रात 9 बजे से सुबह 7 बजे तक और सर्दियों में रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक किसी भी प्रतिष्ठान में महिला कर्मचारियों को काम करने की अनुमति नहीं होगी। इस समय-सीमा के उल्लंघन की स्थिति में दुकान या प्रतिष्ठान बंद करने का अधिकार प्रशासन के पास रहेगा।
24 घंटे खुलने वाले प्रतिष्ठानों की संख्या 700 से अधिक
पिछले कुछ वर्षों में दिल्ली में चौबीसों घंटे संचालित होने वाले दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, जो अब 700 से अधिक हो गई है। हाल ही में फरवरी में 23, जनवरी में 32, अगस्त 2023 में 29, और नवंबर 2023 में 83 दुकानों को भी इस प्रकार की अनुमति दी गई थी। यह निर्णय राजधानी के वाणिज्यिक और खुदरा व्यवसायों की पहुंच बढ़ाने के लिए लिया गया है।
व्यावसायिक और उपभोक्ताओं के लिए लाभकारी पहल
दिल्ली सरकार ने अपने बयान में कहा कि इस निर्णय से उपभोक्ताओं को चौबीसों घंटे आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की पहुंच मिलेगी। वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को स्थायी संचालन की अनुमति दी जा रही है, लेकिन दिल्ली शॉप्स और एस्टेब्लिशमेंट एक्ट का कड़ाई से पालन किया जाएगा। मुख्यमंत्री आतिशी ने इस निर्णय की जानकारी देते हुए कहा, “प्रावधानों और नियमों के किसी भी उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।”
यह कदम न केवल उपभोक्ताओं के लिए सुविधाजनक होगा, बल्कि दिल्ली की अर्थव्यवस्था को भी नए आयाम प्रदान करेगा।
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