दिल्ली हाई कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड को लगाई फटकार, 4 करोड़ रुपए का लगाया जुर्माना

स्वामी,मुद्रक एवं प्रमुख संपादक

शिव कुमार यादव

वरिष्ठ पत्रकार एवं समाजसेवी

संपादक

भावना शर्मा

पत्रकार एवं समाजसेवी

प्रबन्धक

Birendra Kumar

बिरेन्द्र कुमार

सामाजिक कार्यकर्ता एवं आईटी प्रबंधक

Categories

June 2026
M T W T F S S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
June 10, 2026

हर ख़बर पर हमारी पकड़

दिल्ली हाई कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड को लगाई फटकार, 4 करोड़ रुपए का लगाया जुर्माना

नई दिल्ली/अनीशा चौहान/ – बाबा रामदेव की मुश्किलें कम होते नहीं दिखाई दे रही हैं। अब योगगुरु बाबा रामदेव को बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट का आदेश नहीं मानने के कारण बाबा रामदेव के ऊपर जुर्माना लगाया गया है। दरअसल, बॉम्बे हाई कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड को कपूर ना बेचने का आदेश दिया था। लेकिन इस आदेश का पतंजलि लगातार उल्लंघन करता रहा। अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश का उल्लंघन करने के कारण पतंजलि पर 4 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। दरअसल, ये मामला मंगलम ऑर्गेनिक्स के साथ चल रहे ट्रेडमार्क उल्लंघन से जुड़ा है। गौरतलब है कि 8 जुलाई को इसी मामले में सुनवाई करते हुए पतंजलि के ऊपर 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। अब जब 29 जुलाई को इस मामले में सुनवाई हुई तो जुर्माने की राशि बढ़ाकर 4 करोड़ रुपए कर दिया गया।

जानबूझ कर आदेश का उल्लंघन

इस मामले की सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट की जस्टिस चागला की बेंच ने कहा की पतंजलि ने जानबूझकर कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया है। दरअसल, पिछले साल मंगलम ऑर्गेनिक्स के साथ चल रहे ट्रेडमार्क मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पतंजलि के कपूर बिक्री पर रोक लगा दी थी। हालांकि, इसके कुछ ही दिनों बाद मंगलम ऑर्गेनिक्स ने कोर्ट में याचिका डाली। जिसमें बताया गया कि कोर्ट के आदेश का पतंजलि के द्वारा उल्लंघन किया जा रहा है।

यह मामला सामने आते ही पतंजलि ने कोर्ट में बिना शर्त माफी मांगी और आगे ऐसी गलती ना दोहराने का भी भरोसा दिया। पतंजलि ने अपने बचाव में कोर्ट में बताया कि आदेश पारित होने तक विक्रेताओं को 49 लाख रुपए के प्रोडक्ट भेजे जा चुके थे। अभी भी विक्रेताओं के पास 25 लाख रुपए के प्रोडक्ट रखे हुए हैं। हालांकि, उसे बेचने पर रोक लगा दी गई है। इधर, मंगलम ऑर्गेनिक्स ने पतंजलि के द्वारा दिए गए बयान को झूठा बताया था।

एक और मामले में फंसे बाबा रामदेव

दिल्ली हाई कोर्ट ने भी पतंजलि को फटकार लगाई है। कोर्ट ने पतंजलि से अपने उन दावों के लिए माफी मांगने को कहा है कि जिसमें उन्होंने कहा था एलोपैथी डॉक्टर कोवीड महामारी के दौरान हुई लाखों मौतों के जिम्मेदार हैं। साथ ही कोर्ट ने पतंजलि के तमाम प्रमोटर्स को अपने सोशल मीडिया से इस तरह के दावों को अगले तीन दिनों में हटाने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि इस तरह के दावे करना काफी खतरनाक है। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि पतंजलि की ओर से कोरोना जैसी दवाएं कोरोना का उपचार करती है, ये दावे आम लोगों के लिए खतरनाक हो सकता है। इससे आयुर्वेद की भी छवि खराब होगी।

About Post Author

Subscribe to get news in your inbox