वाहन पर बैंक लोन पूरा होने पर अब आरटीओ कार्यालय के नही काटने होंगे चक्कर

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वाहन पर बैंक लोन पूरा होने पर अब आरटीओ कार्यालय के नही काटने होंगे चक्कर

-घर बैठे आरसी में करवा सकेंगे बदलाव, दिल्ली सरकार ने हाइपोथिकेशन संबंधी सेवाएं हुईं फेसलेस

नजफगढ़ मैट्रो न्यूज/नई दिल्ली/शिव कुमार यादव/- अगर आपके वाहन पर लोन खत्म हो गया है तो अब वाहन के पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी) पर चढ़े हाइपोथिकेशन हटवाने के लिए अब आरटीओ कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना होगा। दिल्ली सरकार ने अब हाइपोथिकेशन जुड़वाने व हटाने के लिए फेसलेस सेवा की शुरूआत की है। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत की सख्ती के बाद इस योजना को शुरू कर दिया गया है। अभी तक यह कुछ बैंकों के साथ यह सुविधा उपलब्ध थी, अब सरकार ने बैंकों समेत कुल 62 वित्तीय संस्थानों के साथ इसके लिए समझौता किया है। इसके बाद आपको आवेदन करने के बाद भौतिक दस्तावेजों को लेकर आरटीओ कार्यालय जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
               कि दिल्ली सरकार ने परिवहन विभाग के आरटीओ से फरवरी 2021 में फेसलेस योजनाओं की शुरूआत की थी। तब से अब तक अलग-अलग श्रेणी में 19 लाख लोग इसके लिए आवेदन कर चुके हैं।
              परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने परिवहन विभाग को सभी बैंकों, एनबीएफसी (गैर बैकिंग वित्तीय संस्थान) पर लोन वाले वाहनों के आरसी से मैनुअल एचपी हटाने की सेवाओं को खत्म करने व और सभी बैंकों को एकीकरण को पूरा करने के लिए निर्देश जारी किया था। इसका ट्रायल बीते साल फरवरी 2021 में कुछ एक दो बैंक के साथ ट्रायल के आधार पर शुरू हुआ था। लंबे समय से अन्य वित्तीय संस्थाओं के साथ समझौता का प्रयास चल रहा था।
              मंत्री की सख्ती के बाद तेजी : कुछ समय पहले कैलाश गहलोत ने इसे लेकर सख्त निर्देश दिया था। अब परिवहन विभाग ने वित्तीय संस्थाओं की नई सूची जारी की है उसके मुताबिक 62 बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को पूरी तरह से फेसलेस सेवाओं के साथ एकीकृत कर दिया गया है। जल्द ही पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी), कोटक महिंद्रा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, साउथ इंडियन बैंक और केनरा बैंक सहित 26 और बैंकों को एक सप्ताह के भीतर विभाग के साथ और एकीकृत कर दिया जाएगा।
             फेसलेस योजना से जुड़ने के बाद वाहन मालिकों को अपने लोन वाले बैंक से फॉर्म 35 (एनओसी) प्राप्त करने और इन दस्तावेजों को अपलोड करके विभाग में आवेदन करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एचपी के ऑटो-टर्मिनेशन व्यवस्था के बाद एम परिवहन और डिजिलॉकर पर परिवहन विभाग की ओर अपडेटेड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट उपलब्ध कराया जाएगा। वाहन मालिकों को एक एसएमएस के माध्यम से अपने एचपी के ऑटोमेटिक हटाने के बारे में भी सूचित किया जाएगा।

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