हरियाणा पुलिस ने आंदोलनरत किसानों के खिलाफ एनएसए का फैसला लिया वापस

स्वामी,मुद्रक एवं प्रमुख संपादक

शिव कुमार यादव

वरिष्ठ पत्रकार एवं समाजसेवी

संपादक

भावना शर्मा

पत्रकार एवं समाजसेवी

प्रबन्धक

Birendra Kumar

बिरेन्द्र कुमार

सामाजिक कार्यकर्ता एवं आईटी प्रबंधक

Categories

October 2026
MTWTFSS
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
October 18, 2026

हर ख़बर पर हमारी पकड़

हरियाणा पुलिस ने आंदोलनरत किसानों के खिलाफ एनएसए का फैसला लिया वापस

-अंबाला रेंज के आईजी सिबास कविराज ने दी जानकारी

अंबाला (हरियाणा)/शिव कुमार यादव/- हरियाणा से लगती पंजाब की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे किसानों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) लागू करने के निर्णय को वापस ले लिया गया है। इसकी जानकारी अंबाला रेंज के आईजी सिबास कविराज ने शुक्रवार को दी। उन्होंने कहा कि हरियाणा पुलिस सभी प्रदर्शनकारियों व उनके नेताओं से शांति बनाए रखने और कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने का अनुरोध करती है।

          बता दें कि हरियाणा पुलिस ने वीरवार को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए), 1980 के प्रावधानों के तहत राज्य की सीमा पर चल रहे विरोध प्रदर्शन में सक्रिय रूप से शामिल किसान नेताओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी। बताया था कि 13 फरवरी से दिल्ली मार्च के आह्वान के सिलसिले में शंभू बॉर्डर पर लगाए गए बैरिकेड्स को तोड़ने के लिए किसान संघों द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। अंबाला पुलिस ने कहा था कि रोजाना पुलिस प्रशासन पर पथराव और हंगामा कर कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। इस दौरान उपद्रवियों द्वारा सरकारी और निजी संपत्ति को काफी नुकसान पहुंचाया गया है।
            आंदोलनकारियों द्वारा सरकारी और निजी संपत्ति को पहुंचाए गए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। प्रशासन ने इस संबंध में आम जनता को पहले ही सूचित/सतर्क कर दिया था कि यदि इस आंदोलन के दौरान आंदोलनकारियों ने सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया तो उनकी संपत्ति और बैंक खाते जब्त कर इस नुकसान की भरपाई की जाएगी। पुलिस ने कहा था कि इस संबंध में प्रशासन द्वारा आंदोलनकारियों और किसान यूनियनों के पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अगर किसी आम आदमी को इस आंदोलन के दौरान संपत्ति का कोई नुकसान हुआ है तो वह प्रशासन को नुकसान का विवरण दे सकता है।

About Post Author

आपने शायद इसे नहीं पढ़ा

Subscribe to get news in your inbox