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    June 6, 2025

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    सुपर टेक के चेयरमैन समेत अन्य पर चलेगा मुकदमा

    -पटियाला हाउस कोर्ट ने कहा- मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पर्याप्त सबूत

    नई दिल्ली/शिव कुमार यादव/ – पटियाला हाउस कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुपरटेक के चेयरमैन आरके अरोड़ा सहित अन्य के खिलाफ मुकदमा चलाने के पर्याप्त सबूत होने की बात कही है। कोर्ट ने मंगलवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुपरटेक के चेयरमैन और प्रमोटर आरके अरोड़ा के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से दायर चार्जशीट पर संज्ञान ले लिया। कोर्ट ने अरोड़ा की ओर से दायर डिफॉल्ट जमानत याचिका पर ईडी से भी जवाब मांगा है।

     कोर्ट ने मंगलवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुपरटेक के चेयरमैन और प्रमोटर आरके अरोड़ा के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से दायर चार्जशीट पर संज्ञान ले लिया। कोर्ट ने अरोड़ा की ओर से दायर डिफॉल्ट जमानत याचिका पर ईडी से भी जवाब मांगा है। पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देवेंद्र कुमार जंगाला ने आरोपपत्र पर संज्ञान लेते हुए 30 अक्टूबर को आरके अरोड़ा की उपस्थिति के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी किया। इस बीच, अदालत ने आरोपपत्र में नामित सभी आरोपियों और फर्मों को उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से समन भी जारी किया। ईडी के विशेष लोक अभियोजक नवीन कुमार मटका, मनीष जैन और मोहम्मद फैजान अदालत के समक्ष मामले में पेश हुए।  

    हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुपरटेक के चेयरमैन आरके अरोड़ा के खिलाफ अभियोजन शिकायत (चार्जशीट) दायर की है। अरोड़ा को 27 जून को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की आपराधिक धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया था। पिछले हफ्ते, दिल्ली उच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी के आधार को चुनौती देने वाली अरोड़ा की याचिका खारिज कर दी थी।

    670 खरीदारों को धोखा देने का आरोप
    इससे पहले ईडी ने अदालत को अवगत कराया कि आर्थिक अपराध शाखा द्वारा 26 एफआईआर दर्ज की गई थीं। हरियाणा पुलिस और यूपी पुलिस ने सुपरटेक लिमिटेड और उसकी समूह कंपनियों के खिलाफ धारा 120 बी (आपराधिक साजिश), 406 (आपराधिक विश्वासघात), 420 (धोखाधड़ी), 467/471 आईपीसी के तहत कम से कम 670 घर खरीदारों को 164 करोड़ रुपये का धोखा देने का आरोप लगाया है।

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