नजफगढ़ मैट्रो न्यूज/पश्चिमी दिल्ली/भावना शर्मा/शिव कुमार यादव/- कोरोना महामारी के बीच ओमिक्रोन की दहशत अब बाजारों में भी दिखाई देने लगी है। दिल्ली सरकार के सेला अलर्ट के जारी करने के साथ ही छोटे बाजारों व कस्बों में प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। नजफगढ़ में कोरोना गाईड लाईन के तहत पाबंदिया शुरू हो गई है। नजफगढ़ बाजार व दूसरी जगहोें पर अब दूकाने न केवल ऑड-ईवन के तहत खुलेंगी बल्कि दो गज की दूरी व मॉस्क है जरूरी का नियम भी लागू रहेगा।

शुक्रवार को एसडीएम नजफगढ़ अमित काले ने नजफगढ़ मार्केट एसोसिएशन व आरडब्ल्यूए पदाधिकारियों के साथ मीटिंग कर सभी को गैर जरूरी दूकानों को ऑड-ईवन के तहत खोलने के आदेश दिये। यहां बता दें कि एसडीएम नजफगढ़ ने दो दिन पूर्व ही ये आदेश जारी कर दूकानदारों को अवगत करा दिया था। आज एसडीएम ने दूकानदारों को कोरोना गाईड लाईन की जानकारी देते हुए कहा कि राजधानी में एक बार फिर कोरोना महामारी फैलनी शुरू हो गई है जिसे देखते हुए दिल्ली सरकार ने लोगों को सुरक्षित रखने के लिए येला अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही बाजारों में ज्यादा भीड़ इक्ट्ठी न हो इसके लिए दूकानों को ऑड-ईवन के आधार पर खोलने के आदेश दिये हैं।
एसडीएम अमित काले ने कहा कि गैर आवश्यक सामान की दूकाने ऑड-ईवन के आधार पर खुलेंगी जबकि जरूरी सामान की दूकाने रोजाना तो खुलेंगी परन्तु सभी का समय सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक ही होगा। रात को लोगों के निकलने पर मनाही होगी। वहीं उन्होने कहा कि दूकानदारों व ग्राहकों के लिए मास्क पहनना जरूरी होगा और दो गज की दूरी का भी पालना करना जरूरी होगा। अगर कोई कोरोना नियमों का उल्लंघन करता पाया गया तो उसका नियमानुसान चालान काटा जायेगा। इस मीटिंग में मार्केट कमेटी के प्रधान हरेन्द्र सिंघल ने एसडीएम को कोरोना नियमों के पालन का भरोसा दिलाया।


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