दिल्ली हाई कोर्ट ने समीर वानखेड़े की मानहानि याचिका पर उठाए सवाल

स्वामी,मुद्रक एवं प्रमुख संपादक

शिव कुमार यादव

वरिष्ठ पत्रकार एवं समाजसेवी

संपादक

भावना शर्मा

पत्रकार एवं समाजसेवी

प्रबन्धक

Birendra Kumar

बिरेन्द्र कुमार

सामाजिक कार्यकर्ता एवं आईटी प्रबंधक

Categories

December 2025
M T W T F S S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
December 23, 2025

हर ख़बर पर हमारी पकड़

दिल्ली हाई कोर्ट ने समीर वानखेड़े की मानहानि याचिका पर उठाए सवाल

मानसी शर्मा /- दिल्ली हाई कोर्ट ने एनसीबी के पूर्व जोनल निदेशक समीर वानखेड़े द्वारा दायर मानहानि याचिका की स्वीकार्यता पर सवाल खड़े किए हैं। वानखेड़े ने शाहरुख खान और गौरी खान के स्वामित्व वाली रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और नेटफ्लिक्स के खिलाफ यह याचिका दायर की है। उनका आरोप है कि वेब सीरीज ‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ में उनकी छवि को गलत तरीके से प्रस्तुत कर उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया गया है।

कोर्ट की टिप्पणी
न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने सुनवाई के दौरान वानखेड़े के वकील से पूछा कि दिल्ली में यह याचिका कैसे दायर की जा सकती है। इस पर उनके वकील संदीप सेठी ने दलील दी कि वेब सीरीज पूरे देश, दिल्ली सहित, में प्रसारित हो रही है और यहीं उनकी बदनामी हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि वे याचिका में आवश्यक संशोधन करेंगे। अदालत ने उन्हें दोबारा सही तरीके से आवेदन दायर करने का समय दिया और कहा कि इसके बाद ही सुनवाई आगे बढ़ेगी।

वानखेड़े के आरोप
अपनी याचिका में वानखेड़े ने रेड चिलीज, नेटफ्लिक्स और अन्य पक्षों से स्थायी व अनिवार्य निषेधाज्ञा, घोषणा और हर्जाने की मांग की है। उनका कहना है कि ‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’, जो आर्यन खान के निर्देशन में बनी पहली सीरीज है, में उनके खिलाफ झूठे और दुर्भावनापूर्ण आरोप लगाए गए हैं। याचिका में दावा किया गया है कि यह सीरीज जानबूझकर उन्हें और नशीली दवाओं के खिलाफ काम करने वाली प्रवर्तन एजेंसियों को गलत और अपमानजनक तरीके से दिखाती है

About Post Author

आपने शायद इसे नहीं पढ़ा

Subscribe to get news in your inbox