दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर उन्नाव केस को लेकर उबाल, जमानत फैसले के विरोध में प्रदर्शन

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March 17, 2026

हर ख़बर पर हमारी पकड़

-सेंगर को मिली सशर्त जमानत के खिलाफ सड़क पर उतरे लोग

नई दिल्ली/उमा सक्सेना/-      उन्नाव दुष्कर्म मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट से सशर्त जमानत मिलने के बाद राजधानी का सियासी और सामाजिक माहौल गरमा गया है। शुक्रवार को बड़ी संख्या में महिलाएं और सामाजिक कार्यकर्ता दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर एकत्र होकर फैसले के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यह फैसला पीड़िता और देश की महिलाओं के साथ अन्याय है।

पुलिस की सख्ती, जंतर-मंतर जाने की दी हिदायत
प्रदर्शन को देखते हुए हाईकोर्ट परिसर के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। पुलिस अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को चेतावनी दी कि अगर वे तुरंत वहां से नहीं हटे तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने साफ कहा कि हाईकोर्ट के बाहर प्रदर्शन की अनुमति नहीं है और अगर विरोध दर्ज कराना है तो जंतर-मंतर जाकर किया जाए।

क्या है हाईकोर्ट का आदेश
दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को 2017 के उन्नाव दुष्कर्म मामले में दोषी ठहराए गए कुलदीप सिंह सेंगर की सजा को अपील लंबित रहने तक निलंबित कर दिया। अदालत ने कई सख्त शर्तों के साथ उन्हें जमानत देने का आदेश दिया, जिसमें दिल्ली में ही रहने और अन्य कानूनी शर्तों का पालन करना शामिल है।

पीड़िता के परिवार का तीखा विरोध
हाईकोर्ट के फैसले पर पीड़िता की मां ने गहरा असंतोष जताया है। उन्होंने कहा कि सेंगर की जमानत रद्द की जानी चाहिए और अब वे सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगी। उनका कहना है कि उन्हें हाईकोर्ट से न्याय की उम्मीद नहीं रही और उनके पति के हत्यारों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए।

महिला संगठनों का आक्रोश
महिला कार्यकर्ता योगिता भयाना ने कहा कि देशभर की महिलाएं इस फैसले से आहत हैं। उनका आरोप है कि एक दोषी को राहत देकर न्याय व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि जहां अन्याय हुआ है, वहीं से न्याय की मांग की जाएगी।

फैसले के बाद बढ़ी सियासी हलचल
सेंगर को मिली सशर्त जमानत के बाद एक बार फिर उन्नाव दुष्कर्म मामला सुर्खियों में आ गया है। यह मुद्दा न सिर्फ कानूनी बल्कि सामाजिक और राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया है। अब सबकी निगाहें इस पर टिकी हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चुनौती देने पर आगे क्या रुख अपनाया जाता है।

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