मानसी शर्मा /- बॉलीबुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा ने हाईकोर्ट का रुख किया है। दोनों ने ईडी के नोटिस के खिलाफ हाईकोर्ट जाने का फैसला किया है। बता दें कि ईडी ने उन्हें फार्महाउस खाली करने का नोटिस भेजा था। जिसके बाद राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरावाजा खटखटाया है।
शिल्पा और राज को ईडी की तरफ से उनके मुंबई में बने मकान को खाली करने के नोटिस दिए गए थे। यह फार्महाउस जुहू के पावना झील के पास बना हुआ है। शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जारी निष्कासन नोटिस को चुनौती देते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील की है।
अगली सुनवाई 10 अक्टूबर को
इस मामले में अब अगली सुनवाई 10 अक्टूबर को होगी। ईडी ने उन्हें धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत नोटिस भेजा है। साथ ही राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी पर मनी लॉन्ड्रींग के आरोप है। जिसके बाद ईडी ने उन्हें बंगला खाली करने का आदेश दिया था। वहीं मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति रेवती मोहित डेरे और न्यायमूर्ति पृथ्वीराज चौहान की डिवीजन ब्रांच ने बुधवार को ईडी को नोटिस जारी किया है। अब मामले की अगली सुनवाई के लिए 10 अक्टूबर की तारीख रखी गई है।
घर खाली करने का भेजा गया नोटिस
राज कुंद्रा की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पाटिल कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने याचिका में शिल्पा और राज को 27 सितंबर को बेदखली नोटिस जारी करने के लिए ईडी की ओर से अर्थहीन, लापरवाह और मनमाने कृत्य के खिलाफ अपने अधिकार और उनके परिवार के आश्रय की रक्षा के लिए आदेश देने की मांग की है। बता दें कि कपल को अपनी संपत्ति मुंबई में आवासीय घर और पुणे में फार्म हाउस को 10 दिनों के भीतर खाली करने के लिए कहा गया है। राज और शिल्पा को 3 अक्टूबर को बेदखली का नोटिस दिया गया था।
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