नजफगढ़ मैट्रो न्यूज/द्वारका/नई दिल्ली/शिव कुमार यादव/भावना शर्मा/- जिला उपायुक्त अमित खत्री ने शुक्रवार को अनलॉक-5 के संदर्भ में जरूरी दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। साइबर सिटी में सिनेमा हाल व मल्टीप्लेक्स 15 अक्तूबर से सशर्त खोलने की अनुमति दी गई है। 50 फीसदी क्षमता के साथ सिनेमा हॉल का दोबारा संचालन किया जा सकता है। उधर, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी एसओपी का पालन करते हुए मनोरंजन पार्क भी खोले जा सकेंगे। खेल मंत्रालय के निर्देशों का पालन करते हुए खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने वाले स्वीमिंग पूल भी खोलने की अनुमति होगी।
जिला उपायुक्त के निर्देश के मुताबिक, 15 अक्तूबर के बाद सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजक, धार्मिक व राजनीतिक कार्यक्रमों में 100 से ज्यादा लोग शामिल हो सकेंगे। बंद हॉल में 50 फीसदी मेहमान बुलाए जा सकेंगे, लेकिन इनकी संख्या 200 से अधिक नहीं हो सकती है। वहीं, खुले मैदान व गार्डन आदि में जगह के अनुसार एसओपी का पालन करते हुए कार्यक्रम आयोजित किए जा सकेंगे। कंटेनमेंट जोन के बाहर बिजनेस-टू-बिजनेस प्रदर्शनियां भी आयोजित की जा सकेंगी।
इस दौरान मास्क और सामाजिक दूरी के नियम का सख्ती से पालन करना होगा। कंटेनमेंट जोन से बाहर वाले इलाकों में स्थित शिक्षण संस्थान सशर्त खोले जा सकेंगे। संस्थानों में छात्रों को अभिभावकों की मंजूरी के बाद ही बुलाया जा सकेगा। शिक्षण संस्थानों को कोरोना काल में चल रही ऑनलाइन शैक्षिक प्रक्रिया को आगे भी इसी तरह जारी रखने को कहा गया है। संस्थान में छात्रों की हाजिरी की अनिवार्यता नहीं होगी। यह अभिभावकों पर ही निर्भर करेगा कि वे अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहते हैं या नहीं।
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