डीएल, आरसी, पीयूसी और इंश्योरेंस नही होने पर भी नही कटेगा चालान

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डीएल, आरसी, पीयूसी और इंश्योरेंस नही होने पर भी नही कटेगा चालान

-जाने ट्रैफिक चालान के नये नियम, डिजी लॉकर या एम-परिवहन मोबाइल ऐप में रखे अपने कागजात

नजफगढ़ मैट्रो न्यूज/नई दिल्ली/शिव कुमार यादव/- अभी तक गाड़ी के असली कागजात आपके पास नही होने के चलते ट्रैफिक पुलिस आपका भारी भरकम चालान काट देती थी लेकिन अब ऐसा नही होगा। अब अगर आपके पास डीएल, आरसी, पीयूसी और इंश्योरेंस  के असली कागजात नही है तब भी यातायात पुलिस आपका चालान नही काट पायेगी। परिवहन विभाग के नये नियमों के अनुसार अब आपकों इन कागजातों को साथ लेकर चलने की कोई जरूरत नही है। दरअसल परिवहन विभाग के कहने पर डिजी लॉकर प्लेटफॉर्म या एम-परिवहन मोबाइल ऐप पर डिजिटल रूप में इन दस्तावेजों को रखा जा सकता है जिन्हे जरूरत पड़ने पर आप ट्रैफिक पुलिस को दिखा सकते हैं। इससे आपके असली कागजात भी पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे और उनके खोने का भी कोई डर नही होगा तथा आपका चालान भी नही कटेगा।

डिजी होगा मान्य
दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग द्वारा जारी नोटिस के अनुसार डिजी प्लेटफॉर्म या एम-परिवहन मोबाइल ऐप पर डिजिटल प्रारूप में रखे गए ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत वैध दस्तावेज हैं। विभाग ने कहा कि ये परिवहन विभाग द्वारा जारी प्रमाण पत्र के अनुसार मान्य हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी अन्य रूप में क्तपअपदह स्पबमदेम और पंजीकरण प्रमाण पत्र की सॉफ्ट कॉपी मूल रिकॉर्ड के रूप में स्वीकार नहीं की जाएगी।

क्या है डिजी लॉकर
डिजी लॉकर एक ऐसा तरीका है जिसके तहत आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण प्रमाणपत्र जैसे दस्तावेजों को सुरक्षित रख सकते हैं। इसे मिनिस्टी ऑफ इलैक्ट्रानिक एवं इनफॉर्मेंशन टेक्नोलॉजी द्वारा लॉन्च किया गया है। दरअसल यह डिजी लॉकर आपके आधार कार्ड और फोन नंबर से जुड़ा हुआ है। इसमें आप अपने दस्तावेजों जैसे डीएल, आरसी, पीयूसी और इंश्योरेंस की स्कैन कॉपी को पीडीएफ, जेपीईजी या पीएनजी फॉर्मेट में अपलोड कर सेव कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप इन दस्तावेजों पर ई-साइन भी कर सकते हैं। यह बिल्कुल सेल्फ अटैच्ड फिजिकल डॉक्यूमेंट की तरह काम करता है।

ऐप में सुरक्षित करने की प्रक्रिया क्या है
अगर आप डिजी एप में अपने वाहन के दस्तावेज सुरक्षित रखना चाहते हैं तो इसके लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वह बेहद आसान है जो हम आपको  बताने जा रहे हैं।

पेपर ऑनलाइन सेव करने की पूरी प्रक्रिया
-इसके लिए आपको सबसे पहले डिजी लॉकर की वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद अपने स्मार्टफोन में डिजी लॉकर एप डाउनलोड करें।
-अब आप अपने आधार कार्ड या मोबाइल नंबर से अपनी यूजर आईडी बनाएं। अब आपके नंबर पर एक ओटीपी आएगा।
-ऐप को ओपन करने के बाद आपको गैट स्टार्टिड का ऑप्शन दिखाई देगा उस पर टैप करें।
-इसके बाद क्रिएट अकाउंट पर टैप करें। इसके बाद आपको अपना नाम, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, सिक्योरिटी पिन, ईमेल आईडी और आधार नंबर डालने के लिए कहा जाएगा।
-यह सब करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। इस ओटीपी को ऐप में सबमिट करें।
-फिर आपको एक यूजरनेम बनाने के लिए कहा जाएगा। यहां आप अपनी पसंद का कोई भी यूजरनेम बना सकते हैं। इसके बाद सबसे नीचे ओके पर टैप करें। आपका अकाउंट बन जाएगा।
-अब आपके सामने डिजी लॉकर का इंटरफेस खुल जाएगा। फिर यहां आप जिस भी डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहते हैं उस पर क्लिक करें।
-इसके बाद आपके सामने एक पॉप-अप आएगा जिसमें आपसे आपकी अनुमति मांगी जाएगी। कृपया इस पर ठीक है।
-ओके के बाद एक बार फिर से आपके पास ओटीपी आएगा, उसे डालें। इसके बाद जारी रखें पर टैप करें.
-इसके बाद आप देख पाएंगे कि आपका आधार कार्ड आपके जारी किए गए दस्तावेजों में सेव हो गया है।
-इसी तरह आप अपना पैन कार्ड, एलआईसी, ड्राइविंग लाइसेंस, स्कूल सर्टिफिकेट आदि यहां सेव कर सकेंगे।
-आप इन दस्तावेजों को साझा करने में भी सक्षम होंगे। ये पीडीएफ फॉर्मेट में सेंडर के पास जाएंगे।

डॉक्यूमेंट्स की फोटो और फोटोकॉपी को लेकर क्या है नियम
बताते चलें कि साल 2018 में भारत सरकार के सड़क और परिवहन मंत्रालय ने डिजी लॉकर और एम-परिवहन मोबाइल ऐप में स्टोर किए गए डॉक्यूमेंट्स को ऑरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के रूप में स्वीकार करने के लिए आदेश जारी कर दिए थे। इसके साथ ही आपको एक बात का और ध्यान रखना चाहिए कि मोबाइल फोन में स्टोर की गई डॉक्यूमेंट्स की फोटो और उनकी फोटोकॉपी किसी भी हाल में मान्य नहीं हैं। अगर आप किसी पुलिसकर्मी को डॉक्यूमेंट्स की फोटो या फोटोकॉपी दिखाते हैं तो इसे ऑरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा और आपको पूरा चालान भरना होगा।

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