
नजफगढ़ मैट्रो न्यूज/झज्जर/नई दिल्ली/शिव कुमार यादव/- दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए एनजीटी द्वारा पुराने वाहनों को चलाने पर पाबंदी लगाई गई है। निर्धारित समय अवधि पूर्ण कर चुके पुराने वाहनों के संचालन के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी दिशा निर्देश जारी किए गए थे। जिनकी पालना को सुनिश्चित करने के लिए झज्जर पुलिस द्वारा वाहन चालकों को पुराने वाहनों के संचालन को रोकने के प्रति जागरूक करने के लिए विशेष चैकिंग अभियान चलाया गया है।
एनजीटी व सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश अनुसार 10 साल पुराने डीजल इंजन वाले वाहन तथा 15 साल पुराने पैट्रोल इंजन वाले वाहनों को सड़कों पर चलाने की अनुमति नही है। पुलिस अधीक्षक झज्जर श्री वसीम अकरम के दिशा निर्देश अनुसार व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक झज्जर श्रीमति भारती डबास के मार्गदर्शन में झज्जर पुलिस द्वारा पुराने एवं निर्धारित समय अवधि पूर्ण कर चुके वाहनों को सड़कों पर ना चलाने तथा वाहन चालको को नियमों का पालन करने के प्रति जागरूक करने के लिए विशेष चैकिंग अभियान चलाया गया है।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक झज्जर श्रीमती भारती डबास ने बताया कि झज्जर पुलिस की विभिन्न टीमों द्वारा जिला भर में पुराने वाहनों के संचालन को रोकने के संबंध में वाहन चालकों के साथ-साथ आमजन को भी जागरूक किया जा रहा है। पुलिस की विभिन्न टीमों द्वारा चैकिंग अभियान के दौरान नियमों का उल्लंघन करके प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को इंपाउंड करने के साथ-साथ वाहन चालकों को निर्धारित समय अवधि पूर्ण कर चुके पुराने वाहनों को सड़कों पर ना चलाने के प्रति सजग भी किया जा रहा है। स्थानीय पुलिस द्वारा वाहन चालको व आमजन को पुराने प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के संबंध में लगातार जागरूक किया जा रहा है। एसपी श्री वसीम अकरम के दिशा निर्देश अनुसार विशेष चैकिंग अभियान चलाकर झज्जर पुलिस द्वारा 10 साल पुराने डीजल इंजन वाले वाहनों तथा 15 साल पुराने पैट्रोल इंजन वाले वाहनों को जब्त करने की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। निश्चित समय अवधि पूर्ण कर चुके वाहनों के संबंध में पुलिस की विभिन्न टीमों द्वारा टैक्सी स्टैंड, ऑटो मार्केट, ट्रक यूनियन, गाडियों के क्रय बिक्री केन्द्रों व अन्य सार्वजनिक स्थानों पर जाकर लोगो को इस संबंध में सूचित किया जा रहा है। आमजन से पुनः अपील की जाती है कि निश्चित समय अवधि पूर्ण कर चुके पुराने वाहनों को सड़को पर ना चलाए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय तथा एनजीटी द्वारा जारी किए आदेशों का पालन करें।
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