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  • उत्तराखंड में बच्चों की जिंदगी से हो रहा खिलवाड़, अनफिट वाहनों में स्कूल जा रहे स्कूली बच्चे,

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    उत्तराखंड में बच्चों की जिंदगी से हो रहा खिलवाड़, अनफिट वाहनों में स्कूल जा रहे स्कूली बच्चे,

    -जांच में हुआ खुलासा, 22 वाहनों को किया गया सीज

    नजफगढ़ मैट्रो न्यूज/देहरादून/भावना शर्मा/- उत्तराखंड में स्कूली बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ करने के मामले की एक रिपोर्ट सामने आई है। दरअसल उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के साथ-साथ हरिद्वार व टिहरी में स्कूली बसों व वैनो की जांच के लिए दो दिवसीय विशेष अभियान प्रशासन द्वारा चलाया गया था जिसमें 155 स्कूली बसों व वैनें अनफिट पाई गई यानी ऐसी गाड़िया जो पूरी तरह से चलाने लायक नही थी और वो स्कूली बच्चों को ला ले जा रही थी। यातायात नियमों के उल्लंघन करने पर पुलिस ने 155 स्कूली गाड़ियों का चालान काटा गया और 22 गाड़ियों को सीज किया गया है।
                         परिवहन विभाग ने दून, हरिद्वार और टिहरी में स्कूली बसों, वैन खिलाफ दो दिवसीय विशेष जांच अभियान चलाया। इस दौरान नियमों का उल्लंघन करने पर 155 स्कूली बसों, वैन का चालान किया गया। साथ ही 22 वाहनों को सीज किया गया। आरटीओ (प्रवर्तन) शैलेश तिवारी ने बताया कि उच्चतम न्यायालय की ओर से गठित सड़क सुरक्षा समिति के निर्देशों के अनुपालन में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर विभागीय अधिकारियों की अगुवाई में विशेष जांच अभियान चलाया गया।
                   विभागीय अधिकारियों के मुताबिक सीबीएसई बोर्ड और परिवहन विभाग की ओर से स्कूली बसों को लेकर जारी की गई गाइडलाइन का राजधानी दून में सबसे अधिक उल्लंघन किया जा रहा है। दून में नियमों का उल्लंघन करने पर 100 स्कूली बसों का चालान किया गया, जबकि 18 वाहनों को सीज किया गया। हरिद्वार में 42 वाहनों का चालान और चार वाहनों को सीज किया गया। जबकि, टिहरी में 13 स्कूली वाहनों का चालान किया गया।

    बिना परमिट के भी दौड़ा रहे वाहन
    आरटीओ प्रवर्तन तिवारी ने बताया कि विशेष जांच अभियान के दौरान 30 ऐसे वाहन पकड़े गए जो बिना परमिट के संचालित किए जा रहे थे। जबकि 25 वाहनों के चालक के पास ड्राइविंग लाइसेंस तक नहीं था। 21 वाहनों में फर्स्ट एड बॉक्स और 15 वाहनों में अग्निशमन उपकरण तक नहीं पाए गए। इतना ही नहीं विशेष जांच अभियान के दौरान ऐसे 11 निजी वाहनों को पकड़ा गया, जिनसे बच्चों को स्कूल ले जाया जा रहा था। नियमों के मुताबिक निजी वाहनों में व्यावसायिक तौर पर स्कूली बच्चों को नहीं ले जाया जा सकता।

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