मानसी शर्मा / – कांग्रेस पार्टी को इनकम टैक्स विभाग की कार्रवाई को लेकर दायर की गई याचिका को लेकर बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को कांग्रेस की याचिका को खारिज कर दिया है। कांग्रेस द्वारा दायर की गई याचिका में आयकर विभाग द्वारा वसूली प्रक्रिया को चुनौती दी गई थी। बता दें, इससे पहले कांग्रेस की एक याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। जिसमें 3 साल के लिए पार्टी ने लिए आयकर विभाग की कर पुनर्मूल्यांकन प्रोसिडिंग के खिलाफ याचिका दायर की थी।
युवा कांग्रेस का बैंक खाता भी किया फ्रीज
इससे पहले बीते 20 मार्च को हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के लिए आयकर विभाग द्वारा की गई टैक्स री-असेसमेंट प्रोसिडिंग के खिलाफ कांग्रेस ने याचिका दायर की थी। बता दें कि कांग्रेस नेता और कोषाध्यक्ष अजय माकन ने पिछले महीने बताया था कि उनकी पार्टी के बैंक खाते आयकर विभाग ने फ्रीज कर दिए हैं। इसके अलावा युवा कांग्रेस का बैंक खाता भी फ्रीज कर दिया गया है।
अजय माकन ने कही ये बात
इसके अलावा मकान ने कहा था कि, ‘फिलहाल हमारे पास बिजली बिल भरने के लिए, अपने कर्मचारियों को सैलेरी देने के लिए भी पैसे नहीं है। इसकी वजह से न सिर्फ न्याय यात्रा, बल्कि सभी राजनीतिक गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं। 210 करोड़ रुपये की रिकवरी के आयकर विभाग ने आदेश दिए थे। हालांकि बुधवार तक आईटी ट्रिब्यूनल ने खातों से फ्रीज हटा दिया था।
More Stories
एएटीएस द्वारका ने दबोचा एक ऑटो लिफ्टर
एलबीएस संस्कृत यूनिवर्सिटी एवं इग्नू के छात्रों हेतु प्रबोधन कार्यक्रम
पंचायत संघ की ग्रामीण आप पार्षदों से मेयर चुनाव का बहिष्कार करने की अपील: थान सिंह यादव
ऋषिकेश में बहादुरगढ़ रनर्स ग्रुप ने गंगा प्रदूषण के खिलाफ किया जागरूकता अभियान
दिल्ली सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए 10,000 मार्शल और वॉलंटियर्स तैनात किए
भारत की युवा ब्रिगेड की धमाकेदार जीत, संजू सैमसन ने रचा इतिहास