
नई दिल्ली/शिव कुमार यादव/- चौधरी ब्रहा प्रकाश आयुर्वेद चरक संस्थान में एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर फर्जी तरीके से नियुक्ति पाने वाले दो लोगों समेत एक अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) ने मुकदमा दर्ज किया है। मुकदमा दर्ज करने के बाद एसीबी ने जांच शुरू कर दी है। यही नही इससे पहले भी करीब 6 महीने पहले सीबीआई भी इस संस्थान में रेड मार चुकी है लेकिन अभी तक सीबीआई की कार्यवाही पर कोई भी बोलने को तैयार नही है। हालांकि संस्थान में कई कर्मचारियों को बिना कारण बताये हटाने के मामले ने भी तूल पकड़ा हुआ है।
एसीबी के संयुक्त आयुक्त मधुर वर्मा ने बताया कि नजफगढ़, खेड़ा डाबर स्थित सीबीपीएसीएस के निदेशक और प्रिंसिपल प्रोफेसर डा. विदुला गुज्जरवार ने 18 दिसंबर को एसीबी में शिकायत कर आरोप लगाया कि चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेद चरक संस्थान के तत्कालीन कार्यालय अधीक्षक राजेश तंवर ने भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता की हैं। उन्होंने फर्जी और कूटरचित रिपोर्ट तैयार की, जिसके आधार पर दोनों फर्जी तरीके से नौकरी पाने में सफल हो गए। अनियमितताओं की जांच के लिए एक समिति का गठन किया गया।
समिति ने जांच में पाया कि सीबीपीएसीएस के अधीक्षक राजेश तंवर ने संस्थान के निर्देशों का पालन नहीं किया। भर्ती फाइलें और पूछताछ के दौरान हेरफेरी जैसी कई विसंगतियां पाई गईं और मानदंडों का पालन किए बिना सीबीपीएसीएस में अतिरिक्त रिक्तियां बनाईं गई। उक्त रिक्तियों पर डा. आलोक कुमार अस्थाना और डा. मुकेश कुमार शर्मा को फर्जी तरीके से भर्ती कर लिया गया। जांच समिति ने दोनों को अयोग्य घोषित कर दिया। एसीबी ने मुकदमे में एसोसिएट प्रोफेसर डा. आलोक कुमार अस्थाना, असिस्टेंट प्रोफेसर डा. मुकेश कुमार शर्मा व चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेद चरक संस्थान के तत्कालीन कार्यालय अधीक्षक राजेश तंवर को आरोपित बनाया है। तीनों को जल्द नोटिस भेज पूछताछ की जाएगी। जांच के बाद तीनों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
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